अंता विधानसभा उपचुनाव-2025: 9 नवम्बर की शाम 6 बजे बाद अंता विधानसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकेंगे बाहरी राजनैतिक व्यक्ति चौकन्ने होकर कड़ी निगरानी रखेंगे गश्ती दल
बारां। अंता विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व की अवधि में विधानसभा क्षेत्र में कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं हैं अथवा सांसद या विधायक नहीं है तो वह उस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार समाप्त होने के पश्चात नहीं ठहर सकेगा। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी व कलक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने दिए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने शनिवार को मिनी सचिवालय के सभागार में कानून व्यवस्था संबंधी बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि 9 नवम्बर को शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति की अवधि 11 नवम्बर को शाम 6 बजे तक साइलेेंस पीरियड घोषित किया गया है। इस कालावधि कोई भी बाहरी राजनैतिक व्यक्ति अंता विधानसभा क्षेत्र में नहीं ठहर सकेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस कार्यकर्ता, अभियान कार्यकर्ता यदि निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो उन्हें निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। उनकी उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन के माहौल को प्रभावित कर सकती है। उन्हांेने बताया कि बाहरी व्यक्ति के ठहराव पर निगरानी रखने के लिए विधानसभा क्षेत्र के होटल, लॉज, मैरिज हॉल, धर्मशाला व अतिथि गृहों में रहने वाले लोगों पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में जांच चौकियों पर बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही पर भी कड़ी निगाह रखी जाएगी। निजी घरों पर भी बाहरी व्यक्तियों के ठहराव पर नजर रहेगी। उन्होंने बताया कि गैर राजनैतिक व्यक्तियों को उचित उद्देश्य प्रमाणित करने पर ही उन्हें अंता विधानसभा क्षेत्र में इस दौरान रूकने की अनुमति दी जाएगी। मदिरा व धन वितरण पर रहेगी चौकस निगाहें जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि शराब, अवैध राशि, कीमती धातु एवं मुफ्त उपहार वितरण व सामूहिक भोज पर कड़ी निगाह रखी जाए। इसके लिए सूचना तंत्र को सक्रिय करते हुए लगातार जांच व निगरानी रखें। चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही करें। विधानसभा क्षेत्र में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से सूखा दिवस रहेगा। इस अवधि में मदिरा की सभी दुकानें सील रहेगी। आबकारी विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर कच्ची बस्तियों में मदिरा वितरण आदि पर निगाह रखेगी। हटेंगे बैनर-पोस्टर निष्पक्ष और भय मुक्त चुनाव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिए कि साईलेंस पीरियड की शुरूआत के साथ ही राजनैतिक बैनर-पोस्टर आदि को हटाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाए। इस अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में मतदान दिवस पर मतदान केंद्रों सहित क्षेत्र में सुरक्षा बलों व पुलिस कर्मियों की तैनातगी की कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश प्रदान किए। बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने मतदान दिवस पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए जाने वाले जाप्ते तथा सुरक्षा प्लान के बारे में जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि क्षेत्र में निरन्तर एफएसटी व एसएसटी सक्रिय है। संवेदनशील क्षेत्रों के साथ-साथ मध्यप्रदेश सीमावर्ती एरिया में चैक पोस्ट और नाकों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। टेलीविजन या अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले का प्रदर्शन रहेगा प्रतिबंधित विधानसभा उपचुनाव में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126(1)(बी) के अनुसार टेलीविजन, सिनेमैटोग्राफ या इसी तरह के अन्य संचार माध्यमों से किसी भी चुनावी मामले (विज्ञापन या प्रचार आदि) का प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले तक की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी मामले को जनता के समक्ष प्रदर्शित नहीं करेगा। इन प्रावधानों का उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति को दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन का पूर्व अधिप्रमाणन जरूरी अंता विधानसभा उप चुनाव के दौरान 11 नवम्बर को मतदान दिवस होने के तहत 10 व 11 नवम्बर को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन पूर्व अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा। एमसीएमसी प्रभारी सहायक निदेशक जनसंपर्क योगेन्द्र शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी राजनैतिक दल व उम्मीदवार 10 व 11 नवम्बर को प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से विज्ञापनों को सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय स्थित एमसीएमसी कमेटी द्वारा ‘‘प्री-सर्टिफाइड’’ करवाकर ही प्रिन्ट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करवा सकंेगे।