
एसडीएम पर पिस्टल तानने वाले विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म
जयपुर । राजस्थान विधानसभा ने भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विधायक मीणा को एसडीएम पर पिस्टल तानने के गंभीर प्रकरण में 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद से उनकी सदस्यता पर सवाल उठ रहे थे। अब विधानसभा की अधिसूचना के अनुसार, मीणा की विधायकी 1 मई 2025 से प्रभावी रूप से समाप्त मानी जाएगी।
सूत्रों के अनुसार, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस प्रकरण को लेकर राज्य के महाधिवक्ता (एजी) और वरिष्ठ वकीलों से विधिक परामर्श मांगा था। आज ही महाधिवक्ता द्वारा भेजी गई कानूनी राय में सुप्रीम कोर्ट के लिली थॉमस बनाम भारत सरकार के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया कि दो वर्ष या उससे अधिक की सजा पाने वाले सांसद या विधायक की सदस्यता सजा की तारीख से स्वतः समाप्त मानी जानी चाहिए और इसके अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है।
सूत्रों के मुताबिक, स्पीकर को यह सलाह दी गई कि चूंकि इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, अतः सदस्यता समाप्त करना ही कानूनी दृष्टि से एकमात्र उचित विकल्प है।यह निर्णय राजस्थान विधानसभा की निष्पक्षता और विधिसम्मत कार्यवाही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह राजनीतिक दलों को यह संदेश भी देता है कि कानून और संवैधानिक दायित्वों के आगे कोई भी व्यक्ति या पद बड़ा नहीं होता।