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श्रमिकों की मनरेगा साफ्ट पर आधार

श्रमिकों की मनरेगा साफ्ट पर आधार

सीडिंग एवं एबीपीएस कन्वर्जन के निर्देश


बाड़मेर । ग्राम पंचायत स्तर पर 28 फरवरी तक शिविर आयोजित करके मनरेगा साफ्ट पर आधार सीडिंग एवं एबीपीएस कन्वर्जन के निर्देश दिए गए है।
अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई ने बताया कि आधार सीडिंग एवं एबीपीएस कन्वर्जन की शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 28 फरवरी तक प्रातः 9.30 बजे से सांय 6 बजे तक शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक जिन श्रमिकांे के मनरेगा साफ्ट मंे आधार नंबर फीड नहीं है एवं एबीपीएस कन्वर्जन नहीं है। उन श्रमिकांे की सूची पंचायत समिति स्तर पर एमआईएस मैनजर्स को मनरेगा साफ्ट पर ग्राम पंचायतवार प्रिंट लेने के बाद संबंधित ग्राम पंचायत मंे भिजवाने के लिए निर्देशित किया गया है।
विश्नोई ने बताया कि श्रमिकांे की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, ग्राम रोजगार सहायक समस्त श्रमिकांे के आधार नंबर एवं सहमति पत्र प्राप्त करेगें। उनके मुताबिक आधार नंबर प्राप्त करते समय यह यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि श्रमिक के आधार नंबर का लिंकेज बैंक खाते के साथ किया गया हो। यदि लिंकेज नहीं है तो जिस लेखा कार्मिक के अधीन वह पंचायत आती है, उसकी ओर से संबंधित बैंक से संपर्क करके आधार नंबर को लिंकेज बैंक खाते के साथ करवाया जाएगा। उन्हांेने बताया कि श्रमिकांे के आधार नंबर एवं उसका लिंकेज करवाने के उपरांत सूची वापिस पंचायत समिति कार्यालय मंे भिजवानी होगी। पंचायत समिति स्तर पर सूची के अनुसार श्रमिकांे के आधार नंबर की प्रविष्टि मनरेगा साफ्ट मंे ब्लाक स्तर पर कार्यरत एमआईएस मैनेजर्स की ओर से करवाई जाएगी।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्नोई ने बताया कि प्रत्येक पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत पर शिविर आयोजित करने के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त करने एवं शिविर के दौरान ग्राम पंचायत स्तरीय कार्मिकांे की उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है। विकास अधिकारियांे को शिविर आयोजन सुनिश्चित करवाने के साथ इससे संबंधित प्रमाण पत्र प्रतिदिन जिला स्तर पर भिजवाने के लिए कहा गया है। उन्हांेने बताया कि यह कार्यवाही निर्धारित समयावधि मंे करवाने के निर्देश दिए गए है। ताकि श्रमिकांे का भुगतान एबीपीएस के माध्यम से समय पर किया जा सके। कम प्रगति की स्थिति मंे जिम्मेदार अधिकारी एवं कार्मिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी

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