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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा

टोंक । पोक्सो न्यायालय टोंक ने तीन वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास सहित 50 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है। मिली जानकारी के अनुसार पीडि़ता की माता ने 12 अक्टूबर 2021 को पुलिस थाना पचेवर में एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि 12 अक्टूबर 2021 को मैं मजदूरी करने गई थी, दोपहर 1 बजे फोन आने पर मैं घर गई, तब मैने देखा कि मेरी नाबालिग लडक़ी के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मालूमात करने पर पता चला कि 22 वर्षीय कजोड़ पुत्र रतन बागरिया निवासी बागरिया की ढाणी डेठानी थाना पचेवर ने मेरी बच्ची के साथ गलत काम किया है। इस पर थाना पचेवर में मामला दर्ज कर महिला अपराध अनुसंधान सेल टोंक द्वारा किये गये अनुसंधान में तीन वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म होना सामने आने पर आरोपी को हिरासत में लेकर पोक्सो कोर्ट में 22 नवम्बर 2021 को चालान पेश  किया गया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से एड. मोहम्मद मियां गुलजार द्वारा पैरवी करते हुए कुल 26 गवाह एवं 56 दस्तावेज पेश किये गये। इस पर  न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने अभियुक्त कजोड़ को दोषी मानते हुए दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 50 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया है।

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