अवैध चल रही मीट व मीट रेस्टोरेंट पर होगी कार्यवाही
सवाई माधोपुर। जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव के निर्देशनुसार मीट प्रोडक्ट की दुकानों एवं मीट रेस्टोरेंट के नियमानुसार संचालन के लिए बुधवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. धर्मसिंह मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई।
बैठक में चिकित्सा विभाग, पुलिस, पशु चिकित्सा एवं नगर परिषद के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में अवैद्य रूप से चल रही मीट की दुकानों एवं मीट रेस्टोरेंट के विक्रेताओं को 15 दिवस में खाद्य रजिस्ट्रेशन व खाद्य लाइसेंस बनवाने के लिए निर्देशित किया गया।
बैठक में जानकारी दी गयी कि नियत अवधि के पश्चात नियमानुसार बिक्री नही करने पर प्रशासन द्वारा मीट की दुकानों, मीट रेस्टोरेंट एवं अवैद्य बिरयानी बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार अभियान अभियान संचालित कर कार्यवाही की जाएगी।