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अवैध रूप से चल रहे निजी पैथोलॉजी लैब्स और अस्पतालों पर होगी कार्यवाही

अवैध रूप से चल रहे निजी पैथोलॉजी लैब्स और अस्पतालों पर होगी कार्यवाही

  • पंजीयन करवाएं अन्यथा देना होगा भारी जुर्माना

धौलपुर। जिले में अवैध रूप से बिना पंजीयन चल रहे निजी पैथोलॉजी सेंटरों, अस्पतालों, सोनोग्राफी केंद्र, ब्लड बैंक के खिलाफ विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी। इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ धर्मसिंह मीणा ने विभागीय अधिकारियों को सख्ती से अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पैथोलॉजी लैब में जांच के नाम पर मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ न हो इसके लिये जिलेभर में निजी पैथोलॉजी लैब्स का सत्यापन किया जायेगा। अवैध पाए जाने पर सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा छापामार कार्यवाही भी की जाएगी। जिन लैब्स तथा अस्पतालों में मानकों के अनुरूप तकनीकी स्टॉफ व चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं। उनके भी विरुद्ध समुचित कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डॉ.मीणा ने कहा कि निजी पैथोलॉजी लैब्स और अस्पताल का क्लीनिकल स्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। बिना पंजीकरण के संचालित पाए जाने पर एक्ट में दिए गए प्रावधानों के अनुसार प्रथम बार 50 हजार दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार पकड़े जाने पर 5 लाख रूपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा। सभी निजी चिकित्सा संस्थाओं को पंजीकरण के साथ साथ बायो वेस्ट प्रबंधन, फायर एनओसी, एवं प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड से अधिकृत करवाया जाना अनिवार्य है। इन नियमों के दायरे में सभी एलोपैथिक, होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक निजी चिकित्सा संस्थान और निजी बल्ड बैंक भी आते हैं। पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में संपर्क किया जा सकता है।

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