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खान भांकरी में कृषि अधिकारियों ने किसानों को  बांटी फसल बीमा पॉलिसी

खान भांकरी में कृषि अधिकारियों ने किसानों को  बांटी फसल बीमा पॉलिसी

 

  दौसा. 
राज्य सरकार द्वारा जारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना  अंतर्गत  भारत सरकार के आदेश अनुसार आजादी का अमृत महोत्सव अभियान @  75 योजना अंतर्गत रबी  2022 -  23 में पॉलिसी वितरण कार्यक्रम मेरी पॉलिसी मेरे हाथ भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार शनिवार को ग्राम पंचायत मुख्यालय खान भांकरी पर जिला स्तरीय कृषि अधिकारियों की टीम एवं  सरपंच ग्राम पंचायत खान भांकरी ,  फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधियों  द्वारा किसानों को फसल बीमा पॉलिसियों का वितरण किया गया ।
 कृषि अधिकारी दौसा अशोक कुमार मीणा ने किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई मीना  ने बताया कि दौसा जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी 2022 - 23 में गेहूं,  चना व सरसों फसल को सम्मिलित किया गया है।
 गेहूं की प्रति हेक्टेयर  कुल बीमित राशि 77553 व  प्रीमियम राशि 1163 रुपये है , चना फसल की कुल  बीमित राशि प्रति हैक्टेयर   72652 एवं प्रीमियम राशि  1090 है ,  सरसों फसल की कुल बीमित राशि प्रति हैक्टेयर 74605 रुपये  एवं प्रीमियम राशि 1119 रुपये है । फसल बीमा योजना के तहत फसलों की बुवाई से लेकर कटाई के 14 दिन तक विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में नुकसान होने पर या गारंटी उपज से  कम पैदावार होने पर बीमित किसानों को फसल बीमा योजना के तहत क्लेम दिया जाता है ।
फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने पर व्यक्तिगत क्लेम हेतु किसानों को फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर घटना के 72 घंटे के अंदर - अंदर शिकायत दर्ज करवाने होती है। ताकि फसल बीमा कंपनी व कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा मौके पर फसलों में हुए नुकसान का जायजा लेकर किसानों को फसल में होने वाले नुकसान का क्लेम दिया जा सके ।
कृषि अधिकारी दौसा धर्म सिंह गुर्जर ने प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल के बारे में जानकारी दी ।
डॉ सुखराम मीणा सांख्यिकी अधिकारी (कृषि) ने किसानों को फसल कटाई प्रयोग के माध्यम से पैदावार के आंकड़े संकलित करने के बारे में जानकारी दी गई क्षेत्र में रबी  सीजन में पाले से फसलों में हुए नुकसान के लिए राजस्व व  कृषि विभाग द्वारा किए जा रहे फसल कटाई प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर  पैदावार में होने वाली कमी के आधार पर बीमित  किसानों को इसका लाभ मिलेगा ।
कृषि अधिकारी दौसा सुरज्ञान  सिंह गुर्जर ने बताया कि सभी किसानों को  प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार फसलों का बीमा करवाना चाहिए ताकि फसलों में नुकसान होने पर बीमित किसानों को नियमानुसार फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके।
 सरपंच ग्राम पंचायत भांकरी  जितेंद्र कुमार ने उपस्थित किसानों को फसल बीमा योजना सहित कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया।
 इस अवसर पर कृषि अधिकारी दौसा अशोक कुमार मीणा ,
धर्म सिंह गुर्जर ,,सुर ज्ञान सिंह गुर्जर , सांख्यिकी अधिकारी (कृषि) डॉ  सुखराम मीणा ,  कृषि  अन्वेषक दौसा घासी राम मीणा , सरपंच ग्राम पंचायत भांकरी जितेंद्र कुमार,  फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि राजीव रंजन , व सहायक कृषि अधिकारी कुंडल एवं कृषि पर्यवेक्षक भांकरी सहित   किसान मौजूद रहे।

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