लोकतंत्र के सेनानियों से आवेदन आमंत्रित
झालावाड़। राजस्थान लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान अधिनियमए 2024 के अंतर्गत पात्र लोकतंत्र सेनानियों से सम्मान राशिए चिकित्सा सहायता एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अतिरिक्त जिला कलक्टर अनुराग भार्गव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वे लोकतंत्र सेनानी पात्र होंगेए जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की आपातकाल अवधि के दौरान आंतरिक सुरक्षा अधिनियमए 1971ए भारत रक्षा नियमए 1971 अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिताए 1973 के प्रावधानों के तहत सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के कारण जेल अथवा पुलिस थानों में निरुद्ध रहे हों। पात्र आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र जिला कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी लोकतंत्र सेनानी का निधन हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उनके पतिध्पत्नी द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। जहां निरुद्ध रखे जाने संबंधी अभिलेख उपलब्ध नहीं हैंए वहां आवेदक का स्वयं का शपथ.पत्र स्वीकार किया जाएगा। ऐसे शपथ.पत्र का दो सहबंदियों द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला कलक्टर कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।