नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं देने हेतु 23 मई तक करें आवेदन
चूरू। चूरू जिले में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में सेवाएं देने हेतु इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। एडीएम अर्पिता सोनी ने बताया कि नागरिक सुरक्षा विभाग, चूरू में 100 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के मनोनयन एवं आवंटित बुनियादी प्रशिक्षण लक्ष्य को पूर्ण किये जाने हेतु जिले के इच्छुक नागरिक (सशस्त्र सेनाओं/ अर्द्ध सैन्य बलों / अग्निशमन / पुलिस के स्थाई कार्मिकों एवं होम गार्ड के स्वयंसेवकों को छोड़कर), जो सेवा देना चाहते हो, निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय शैक्षणिक दस्तावेज, मूल निवास प्रमाण पत्र, योग्यता एवं विशेष योग्यता से संबंधित दस्तावेज 23 मई, 2025 तक संबंधित उपखण्ड कार्यालय में सांय 05 बजे तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष योग्यता वाले स्थानीय नागकों जिनमें विशेषतः अग्निशमन / आपदा प्रबन्धन डिग्री या डिप्लोमाधारी, एनसीसी/स्काउट्स, तैराक/ गोताखोर, भूतपूर्व सैनिक, वाहन चालक, नर्सिंग डिप्लोमा इत्यादि में से जो आपदा प्रबन्धन व नागरिक सुरक्षा कार्यों के लिए विशेष योग्यता रखते हों, को नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में प्राथमिकता दी जाएगी। विशेष योग्यता रखने वाले नागरिक (स्थानीय निवासी) का जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ एवं आवेदन की अन्तिम तिथि तक 18 वर्ष की आयु से अधिक है, जिनका चरित्र पुलिस द्वारा सत्यापित किया गया हो व जो स्वयं के खर्च पर जिला स्तर पर 10 दिवस का अवैतनिक बुनियादी प्रशिक्षण लेने के लिए सहमत हो, ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों का रजिस्ट्रेशन/ चयन किया जाकर उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनाया जाना है। आवेदनकर्ता को सक्षम स्तर से जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र , पुलिस द्वारा सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उन्होंने बताया कि निदेशालय नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर द्वारा जारी शर्ते एवं दिशा - निर्देश मान्य होंगे तथा संविदा पदों पर कमेटी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा चयन किया जाएगा। निर्धारित दिनांक के पश्चात किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मनोनयन पश्चात चयनित नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवक को चक्रिय कम में आवश्यकता अनुसार लगाया जाएगा। आवेदन पत्र आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, जयपुर की वेबसाइट dmrelief.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता हैं। मनोनयन प्रक्रिया में किसी भी विवाद की स्थिति में जिला कलक्टर, चूरू अथवा कमेटी का निर्णय ही, अंतिम होगा।