31 अगस्त तक स्वच्छ जलाशय की मछलियों के विक्रय पर प्रतिबंध
कोटा । जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर ने स्वच्छ जलाशय की मछलियों का विक्रय एवं वस्तुविनियम के लिए प्रस्थापना या उसे अभिदर्शित करने के प्रतिबंध के संबंध में बताया है कि इस पर राजस्थान में 31 अगस्त 2023 तक राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।
इस संबंध में मण्डल प्रबन्धक वाणिज्य पश्चिम मध्य रेल्वे को लिखे पत्र में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कही भी स्वच्छ जलाशय की गछली विक्रय करता है अथवा विक्रय के लिए रेल के जरिये बाहर भेजने के लिए बुक कराता है तो यह स्पष्ट है कि चाहे उस व्यक्ति ने वह मछली किसी भी जलाशय से पकड़ी हो, वह मछली चोरी का ही माल माना जायेगा। इस प्रकार यदि कोई रेल्वे अधिकारी 31 अगस्त तक की अवधि में कही भी मछली बाहर भेजने के लिए मछलियों की बुकिंग करता है तो कानूनी तौर पर वह अधिकारी भी चोरी के अपराध में सहयोगी बन जाता है जिसके लिए उसके विरुद्ध भी अभियोग कायम हो सकता है।
पत्र में सभी रेल्वे स्टेशन मास्टर को निर्देशित करने के लिए कहा गया है कि वे उक्त अवधि में प्रतिबंधित मछलियां बाहर भेजने के लिए बुक नहीं करें एवं जो भी व्यक्ति मछली बुक कराने आए तो इसकी सूचना तुरन्त निकट के थाने में दें ताकि उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
इस संबंध में मण्डल प्रबन्धक वाणिज्य पश्चिम मध्य रेल्वे को लिखे पत्र में बताया गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति कही भी स्वच्छ जलाशय की गछली विक्रय करता है अथवा विक्रय के लिए रेल के जरिये बाहर भेजने के लिए बुक कराता है तो यह स्पष्ट है कि चाहे उस व्यक्ति ने वह मछली किसी भी जलाशय से पकड़ी हो, वह मछली चोरी का ही माल माना जायेगा। इस प्रकार यदि कोई रेल्वे अधिकारी 31 अगस्त तक की अवधि में कही भी मछली बाहर भेजने के लिए मछलियों की बुकिंग करता है तो कानूनी तौर पर वह अधिकारी भी चोरी के अपराध में सहयोगी बन जाता है जिसके लिए उसके विरुद्ध भी अभियोग कायम हो सकता है।
पत्र में सभी रेल्वे स्टेशन मास्टर को निर्देशित करने के लिए कहा गया है कि वे उक्त अवधि में प्रतिबंधित मछलियां बाहर भेजने के लिए बुक नहीं करें एवं जो भी व्यक्ति मछली बुक कराने आए तो इसकी सूचना तुरन्त निकट के थाने में दें ताकि उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।