Dark Mode
जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर 13 अप्रेल तक प्रतिबंध

जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर 13 अप्रेल तक प्रतिबंध

कोटा । माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित परीक्षाओं को देखते हुए जिलेभर में 13 अप्रेल तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रात्रि 10 से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।  
जिला कलक्टर ओपी बुनकर द्वारा जारी आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों के कोलाहल से विद्यार्थियों को अध्ययन में परेशानी न हो इसके लिए राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम के तहत जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!