बारां: रबी फसल बीमा की 31 दिसम्बर अंतिम तिथि
बारां। प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत रबी सीजन की फसल के लिए ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों को फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की गई है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) धनराज मीणा ने बताया कि जिले में तहसील अटरू, छबड़ा, छीपाबड़ौद, किशनगंज, बारां, शाहबाद व अन्ता में ऋणी एवं गैर ऋणी कृषक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक व भूमि विकास बैंकों के माध्यम से अधिसूचित इकाई क्षेत्र पटवार मण्डल में फसल, सरसों, चना, गेहूं के लिए बीमा की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर निर्धारित की है। तहसील मांगरोल में अधिसूचित इकाई क्षेत्र पटवार मण्डल में फसल सरसों, गेहूं की फसल अधिसूचित है। इसके अलावा धनिया की फसल का इकाई क्षेत्र तहसील स्तर है। फसलवार बीमित राशि चना 102021, धनिया 168022 सरसों 106098 गेंहू 99260 निर्धारित है कृषकों को बीमित राशि का फसल सरसों, चना, गेहूं के लिए 1.5 प्रतिशत एवं धनियां फसल में 5 प्रतिशत ही जमा करवाया जाना है। शेष राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। रबी सीजन में किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदा पर नुकसान की स्थिति में जोखिम खड़ी फसल में बुवाई से कटाई तक सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन कीट एवं व्याधि, भू-स्खलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक आग, तूफान ओलावृष्टि, चक्रवात से नुकसान के लिए राज्य सरकार द्वारा संपादित फसल कटाई प्रयोग से प्राप्त उपज आंकड़ांे के आधार पर तय की जाएगी। फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काट कर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा, ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए आवरण उपलब्ध है। जो कटाई उपरांत अधिकतम 14 दिन की अवधि के लिए होगी। किसान को 72 घंटे में हेल्पलाइन नम्बर 14447 पर खराबे की सूचना करना आवश्यक हैं।