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बारां: शराब पीकर वाहन चलाने पर दो दिन का कारावास

बारां: शराब पीकर वाहन चलाने पर दो दिन का कारावास

बारां। पुलिस ने शराब पीकर बल्गर टैंकर वाहन चलाने वाले एक चालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। जिसे दो दिन के कारावास व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। सदर थाना पुलिस ने वाहन चालक जितेंद्र राठौड़ (42) पुत्र कैलाश राठौड निवासी गोगांवा, थाना गोगांवा, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश) को 18 नवंबर 2025 को टाटा मोटर्स बल्गर टैंकर, रजिस्ट्रेशन संख्या आरजे 09 जीसी 9954 चलाते हुए पकड़ा था। जांच में पाया गया कि चालक के रक्त में 103 मिलीग्राम प्रति सौ मिलीलीटर शराब मौजूद थी। न्यायालय में पेशगी के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां ने अभियुक्त जितेंद्र राठौड़ को दो दिवस के कारावास एवं 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। वाहन भी पुलिस द्वारा ज़ब्त किया गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि अदालत ने शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कठोर दंड सुनाया है।

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