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भीलवाड़ा : निर्दलीय विधायक कोठारी के पत्र पर अनुकंपात्मक नियुक्ति में हुआ बदला

भीलवाड़ा : निर्दलीय विधायक कोठारी के पत्र पर अनुकंपात्मक नियुक्ति में हुआ बदला

भीलवाड़ा। 25 मार्च 2019 को हैड़ कांस्टेबल की राजकीय सेवा में रहते हुए मृत्यु हो गयी थी, उसके पुत्र को अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान कराने के संबंध में परिजनों द्वारा शहर विधायक अशोक कोठारी को कार्यालय पर पत्र सौंपा था। जिसपर विधायक द्वारा इस महत्वपूर्ण विषय को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। मीडिया प्रभारी पंकज आडवाणी ने बताया कि हैड कानि. का राजकीय सेवा में रहते हुए स्वर्गवास होने पर उनके आश्रित पुत्र द्वारा अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन किया गया था। नियुक्ति हेतु आवेदन दिनांक 16 जुलाई 2019 को स्व. की पत्नी की ओर से पुत्र के लिए प्रस्तुत किया गया था। जिसे अनुकम्पात्मक नियुक्ति का  इस आधार पर पात्र नहीं माना कि आवैदित दिनांक 16 जुलाई 2019 को पुत्र नाबालिग था। इस मामले में विधायक अशोक कोठारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया कि गृह विभाग के परिपत्र दिनांक 3 मार्च 2025 उन मामलो से सम्बंधित है, जिनमें मृतक के आश्रितों द्वारा समयावधि में आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के मामलो में शिथिलता प्रदान कि गई है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में ही आश्रितों द्वारा समयावधी में आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे इस आवेदन को समयावधि की सीमा प्रभावित नहीं करती है। स्व. के पुत्र के अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु आवेदन के समय दिनांक 16 जुलाई 2019 को नाबालिग होने के कारण अनुकम्पात्मक नियुक्ति का पात्र नहीं माना गया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद ही उसकी पत्नी द्वारा आवेदन किया गया था। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22 जून 2015 के अनुसार कार्यवाही कर आवेदक की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने पर शैक्षणिक योग्यता अनुसार प्रकरण भिजवाने के निर्देश प्रदान किए थे। उक्त प्रकरण 3 वर्ष से अधिक समय से लंबित होने से इसपर विचार नहीं किया जा रहा था, जिसको मुख्यमंत्री द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर नियमानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्रदान करने के नियमों में बदलाव किया है। ऐसे मृतक सरकारी कर्मचारी जिनकी मृत्यु के समय मृतक के पत्नी/पति, यथास्थिति उपलब्ध नहीं हैं तो परिवार के ज्येष्ठ पुत्र/ पुत्री द्वारा 16 वर्ष की आयु पूर्ण करने अथवा बालिग होने की तिथि से उक्त निर्धारित समय सीमा (अर्थात 90 दिवस) अथवा समय-समय पर संशोधित समय सीमा में आवेदन करने पर अनुकम्पा नियुक्ति पर विचार किया जायेगा। विधायक अशोक कोठारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह निर्णय सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है।

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