तालेड़ा स्क्वायर का चेक बाउंस, विधि संगत की जाएगी कार्यवाही
अजमेर । तालेड़ा स्क्वायर प्रा. लि. द्वारा नगर निगम को नगरीय विकास कर बावत जमा कराया गया चेक बाउंस हो गया है। इस मामले में नगर निगम प्रशासन द्वारा नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि लीज धारक संचालक को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से कोई राहत नहीं मिली है।
नगर निगम ने 7 अप्रेल को नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा ( 101, 102 तथा 103 ) के तहत प्रद्त शक्तियों का उपयोग कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए छठी एवं सातवीं मंजिल पर बने होटल के कमरें एवं छत पर जाने वाले रास्ते को आंशिक रूप से सीज कर दिया था। कार्यवाही के पश्चात संचालक द्वारा चेक जमा कराने पर निगम प्रशासन द्वारा इसे सीज मुक्त कर दिया गया था। तालेड़ा स्क्वायर संचालकों ने नगरीय विकास कर एवं फायर सेस वसूली मामले में स्टे ऑर्डर के लिए अंतरिम याचिका 13 अप्रेल 2023 को प्रस्तुत की थी। जिस पर गत सोमवार को नगर निगम प्रशासन की ओर से जबाव पेश किया गया था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में नगर निगम द्वारा जबाव पेश किए जाने के पश्चात तालेड़ा स्क्वायर प्रा. लि. के संचालक किसी भी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय संचालकों को किसी प्रकार की राहत नहीं मिलने पर निगम प्रशासन ने उनके द्वारा जमा करवाए 13 लाख 41 हजार 811 रूपये का चेक बैंक में लगा दिया, लेकिन चेक बाउंस हो गया।