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बाल श्रम की शिकायतों पर की बाल संरक्षण विभाग ने प्रभावी कार्यवाही

बाल श्रम की शिकायतों पर की बाल संरक्षण विभाग ने प्रभावी कार्यवाही

जोधपुर। जिले में बाल श्रम से संबंधित शिकायत पर जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल संरक्षण विभाग द्वारा संज्ञान लिया गया है।
सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण ईकाई, बाल अधिकारिता विभाग डॉ बी.एल. सारस्वत ने बताया कि शहर में बाल श्रम से संबंधित शिकायतों पर बाल श्रम उन्मूलन टास्क फोर्स कमिटी के विभिन्न सदस्यों जिसमें अध्यक्ष, सदस्य, बाल कल्याण समिति, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई, श्रम निरीक्षक श्रम विभाग, चाईल्ड लाईन कोर्डिनेटर, आउटरिच वर्कर, प्रभारी एक्सेस टू जस्टिस (जीवीवीएस) एवं पुलिस विभाग के अन्तर्गत संचालित मानव तस्करी विरोधी यूनिट पूर्व व पश्चिम एवं संबंधित थाने के नियुक्त बाल कल्याण अधिकारी के संयुक्त प्रयासों से प्रथम दृष्टया विभिन्न स्थानो एवं क्षेत्रों का चिन्हीकरण किया गया और बाद में चाईल्ड लाईन के आउटरीच वर्कस द्वारा सत्यापन करने के पश्चात् बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 एवं किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं में संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज करवाकर कर कार्यवाही की गई।
डॉ सारस्वत ने बताया कि मॉ की ढांणी रेस्टोरेंट सरवस्ती नगर, बासनी, लक्ष्मी भोजनालय रातानाडा, कल्पतरू शोपिंग सेन्टर के पास भारत मशीनरी व टूल्स की दुकान, त्रिमुर्ति सुगन्ध फेक्ट्रि ई-7ए एरियां, मण्डोर, संगीता साईकिल अशोल उद्यान के पास तथा अशोक उद्यान दा हाईट कैफे पाल रोड इत्यादि विभिन्न स्थानों पर बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम एवं किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओं में 13 बाल श्रमिकों को चिह्नित कर कार्यवाहियां की गई।

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