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बिना स्वीकृति अवैध रूप से निर्मित व्यवसायिक निर्माण कार्य सीज किया

बिना स्वीकृति अवैध रूप से निर्मित व्यवसायिक निर्माण कार्य सीज किया

चूरू। नगरपरिषद् चूरू सीमा क्षेत्र में रोडवेज बस स्टेण्ड की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अवस्थित गढवाल जनरल स्टोर के पास, वार्ड संख्या 15 चूरू में सिरोज खान पुत्र सतार खान व मदिना पत्नी मुख्तार खान उर्फ लीलू खान द्वारा बिना परिषद् की स्वीकृति के अवैध रूप से निर्मित अवैध व्यवसायिक निर्माण कार्य को बुधवार की सुबह पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगरपरिषद् की टीम द्वारा अभिग्रहित (सीज) करने की कार्यवाही की गई।

नगरपरिषद् आयुक्त अभिलाषा सिंह ने बताया कि निकाय की ओर से संबंधित को बार-बार नोटिस जारी किये जाने के बावजूद भी संबंधित द्वारा ना तो निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत की गई, ना ही कोई संतोषप्रद प्रत्युत्तर दिया गया। फलस्वरूप इन अवैध निर्मित परिसरो को राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 194 (7)(च) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत् अभिग्रहित (सीज) किया गया है।

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