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अदालत ने ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण के मामले में 50 लाख डॉलर हर्जाने का आदेश बरकरार रखा

अदालत ने ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण के मामले में 50 लाख डॉलर हर्जाने का आदेश बरकरार रखा

न्यूयॉर्क । अमेरिका की एक संघीय अपीली अदालत ने दीवानी मामले में जूरी के निष्कर्ष को बरकरार रखा कि नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1996 में डिपार्टमेंट स्टोर के ड्रेसिंग रूम में एक स्तंभकार का यौन शोषण किया था। द्वितीय अमेरिकी सर्किट अपीली अदालत ने फैसले में स्तंभकार ई. जीन कैरोल के मानहानि और यौन शोषण के लिए मैनहटन के जूरी द्वारा ट्रंप पर लगाए गए 50 लाख अमेरिकी डॉलर के हर्जाने को बरकरार रखा।


पत्रिका की स्तंभकार कैरोल ने 2023 के एक मुकदमे में गवाही दी थी कि 1996 में एक दोस्ताना मुलाकात में ट्रंप ने उनका यौन शोषण किया था, जब वे खेल-खेल में स्टोर के ड्रेसिंग रूम में घुस गए थे। ट्रंप ने बार-बार इस बात से इनकार किया कि इस तरह की कोई घटना हुई, लेकिन उन्होंने इस साल की शुरुआत में एक मुकदमे में संक्षिप्त गवाही दी, जिसके परिणामस्वरूप 8.33 करोड़ अमेरिकी डॉलर के हर्जाने का आदेश दिया गया। दूसरा मुकदमा ट्रंप द्वारा 2019 में की गई टिप्पणियों के परिणामस्वरूप हुआ, जब कैरोल ने पहली बार एक संस्मरण में सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे।

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