जनसुनवाईयों के संबंध में जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने किये दिशा-निर्देश जारी
धौलपुर । राजस्थान जनसुनवाई का अधिकार अधिनियम तथा राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के तहत ऑफलाईन दर्ज होने वाले प्रकरणों को 181 या राजस्थान संपर्क से जोड़ने, सभी अधिकारीगण द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक घण्टें का समय देंने, निस्तारण के बाद परिवादी को सूचिम करने, मैपिंग का कार्य अपडेट कराने इत्यादि ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई एवं उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाईयों के संबंध में जिला कलक्टर अनिल कुमार अग्रवाल दिशा-निर्देश जारी किये हैं। प्रत्येक माह के प्रथम गुरूवार को तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को समस्त ग्राम पंचायत मुुख्यालय पर पंचायत स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन आवश्यक रूप से किया जाना सुनिश्चित करने एवं जनसुनवाई के दौरान ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी/कर्मचारी यथा ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, गिरदावर, जन स्वा.अभि.वि, विद्युत विभाग, सार्व.नि.वि., जल संसाधन वि., चिकित्सा विभाग के पंचायत स्तरीय कार्मिकों द्वारा भाग लिया जाकर आम जन की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं। जनसुनवाई में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, नाली, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाए आदि से जुडी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये हैं। जनसुनवाई में भाग लेने हेतु सरपंचों एवं प्रधानों को भी पत्रा लिखा जाने एवं जनसुनवाई में प्र्राप्त परिवेदनाओं को पंचायत स्तर पर व्यस्थित रूप से रजिस्टर में संधारित किये जाने तथा आवेदक को रसीद दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। सभी परिवेदनाओं को 24 घण्टे के भीतर 181 संपर्क पोर्टल पर विकास अधिकारियों द्वारा दर्ज करवाया जाकर निर्धारित समयावधि के अंदर ही निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रत्येक माह के द्वितीय गुरूवार को तथा उक्त दिवस को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को समस्त उपखण्ड स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन आवश्यक रूप से किया जाने के निर्देश दिये हैं। जनसुनवाई के दौरान उपखण्ड स्तर के अधिकारियों यथा उपखण्ड अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति जन स्व.अभि.वि., विद्युत विभाग, सार्व.नि.वि., जल संसाधन वि, चिकित्सा विभाग के उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाकर आमजन की समस्याओं का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये हैं। जनसुनवाई में भाग लेे हेतु प्रधानों को भी पत्रा लिखा जाने एवं जनसुनवाई में प्राप्त परिवेदनाओं को उपखण्ड स्तर पर व्यस्थित रूप से रजिस्टर में संघारित किया जाने तथा आवेदक को रसीद दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये हैं। सभी परिवेदनाओं को जनसुनवाई के 24 घण्टे के भीतर 181/संपर्क पोर्टल पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दर्ज करवाया जाकर निर्धारित समयावधि के अंदर ही निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।
जनसुनवाई दिनांक से पूर्व समुचित प्रचार-प्रसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। असंतुष्ट परिवादियों को भी जनसुनवाई मंे बुलाया जाकर उनकी परिवेदनाओं का संतुष्टिकरण निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये हैं।