नगदी-वस्तु जब्ती कार्यवाही के विरूद्ध सुनवाई हेतु जिला शिकायत समिति गठित
बारां। लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुलिस, उड़नदस्ता दलों एवं स्थैतिक निगरानी दलों द्वारा कार्य के दौरान नगदी-वस्तु जब्ती के लिए की गई कार्यवाही के विरूद्ध सुनवाई हेतु जिला शिकायत समिति का गठन किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं नोडल अधिकारी, निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ, कोषाधिकारी, जिला रसद अधिकारी को शामिल किया गया है। जिला शिकायत समिति निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार जब्त की गई नगदी, वस्तु आदि के लिए प्राप्त अपील पर नियमानुसार सुनवाई करते हुए निर्धारित अवधि में निर्णय दिया जाएगा। यदि रिलीज की गई नगदी राशि 10 लाख रूपए से अधिक है तो इसे रिलीज किए जाने से पहले आयकर विभाग के नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा।
एक ही खिड़की पर मिलेगी चुनाव संबंधित अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि एकल खिड़की प्रभारी अधिकारी द्वारा आयोग एवं निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार आवेदन पत्रों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर निस्तारण किया जाएगा। उन्होेंने कहा कि कलक्ट्रेट परिसर में एकल खिड़की, अनुमति प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यहां लोकसभा आम चुनाव में सभा, रैली, जुलूस, वाहनों के उपयोग, हैलीपेड आदि की अनुमति ली जा सकेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एकल खिड़की में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जब्बर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं संबंधित उपखण्ड के मजिस्ट्रेट को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। एकल खिड़की प्रभारी अधिकारी द्वारा आयोग एवं निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार आवेदन पत्रों पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों से अनापत्ति प्राप्त कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर निस्तारण किया जाएगा।