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जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन का जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 22.02.2023

जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन का जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 22.02.2023

सवाई माधोपुर । जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रेशन के शत-प्रतिशत पंजीयन को सुनिश्चित करने के लिए सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली के अन्तर्गत एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन फूल उत्कृष्टता केन्द्र, सवाई माधोपुर, में जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं सहायक निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी अजय शंकर बैरवा की अध्यक्षता में हुआ। प्रशिक्षण में सम्मिलित सभी सम्भागियो को जन्म-मृत्यु एवं विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा नवीनतम प्रावधानों की जानकारी दी गई।
जिला रजिस्ट्रार अजय शंकर बैरवा ने बताया कि जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन करवाना कानून अनिवार्य है। जन्म-मृत्यु का पंजीयन सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण आँकड़े उपलब्ध करवाता है। इसी से परिवार कार्यक्रम की सफलता, जन्म दर, मृत्यु दर, ज्ञात की जा सकती है। मृत्यु के रजिस्ट्रेशन मंे मृत्यु का कारण भी लिखा जाता है, जिससें बीमारियों की प्रवृति का पता चलता है। उसी के आधार पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा सकता है। एक व्यक्ति के लिए जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जन्म प्रमाण पत्र की उपयोगिता विद्यालयों में प्रवेश के लिए ड्राईविंग लाईसेंस पाने के लिए, पासपोर्ट लेने के लिए, नौकरी पाने के लिए होती है। इसी प्रकार मृत्यु प्रमाण-पत्र की उपयोगिता सम्पति के उत्तराधिकार हेतु, बीमा राशि पाने के लिए भूमि के नामान्तरण के लिए और विभिन्न सरकारी योजनाओं मे लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। विवाह प्रमाण पत्र का उपयोग नौकरी पाने के लिए, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने, के लिए आवश्यक है।
जिला रजिस्ट्रार ने निर्देश दिये कि 1 जनवरी 2014 से जन्म-मृत्यु प्रमाण-पत्र व 21 मार्च 2016 से विवाह प्रमाण-पत्र को स्वयं द्वारा या ई-मित्र केन्द्रं के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन पहचान पोर्टल पर pehchan.raj.nic.in पर किया जा सकता है। सभी प्रमाण पत्रों को ऑनलाईन जारी करे। पहचान मोबाईल एप के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता हैं। प्रशिक्षण में जिला/ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों, ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी,सब रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु) एवं निजी चिकित्सालियों के कार्मिक  ने भाग लिया।

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