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मुख्यमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत पात्र व्यक्ति करें आवेदन

मुख्यमंत्री स्वनिधी योजना अन्तर्गत पात्र व्यक्ति करें आवेदन

बूंदी। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी क्षेत्र के जरूरतमंद और असहाय परिवारों के लिये मुख्यमंत्री स्वनिधी योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में सेवाएं देने वाले लोगों को आर्थिक मदद देना है।

नगर परिषद आयुक्त धर्मेन्द्र मीणा ने बताया कि योजना के तहत नगरीय निकाय की सीमा में रहने वाले गिग वर्कर, ट्रांसपोर्ट वर्कर, घरेलू कामगार, भवन निर्माण श्रमिक, होकर, वेस्ट वर्कर, दस्तकार जैसे लोग जिन्हें प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना का लाभ नहीं मिला है,उन्हें इस योजना में शामिल किया जाएगा। ऐसे पात्र व्यक्तियों को कुल 80 हजार रुपए तक का कोलेट्रल फ्री ऋण मिलेगा। 18 से 60 वर्ष की उम्र वाले लोग इस योजना के लिये पात्र होंगे। उन्हें बैंक के माध्यम से प्रथम चरण में 10000 रुपये, दुसरे चरण में 20000 रुपये, तीसरे चरण में 50000 रुपये राशि का ऋण क्रमशः 12 माह, 18 माह और 36 माह की अवधि के लिये मिलेगा। इस पर 7 प्रतिशत ब्याज में छूट दी जायेगी। आवेदन के साथ ई-श्रम कार्ड, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पहचान प्रमाण-पत्र आदि लगाना जरूरी होगा। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति योजना में जुड़ना चाहते है वे नजदीकी ई-मित्र द्वारा अथवा SSO.Rajasthan.in पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। लोन आवेदन किये जाने पर बैंकों के सहयोग से शीघ्र ही ऋण वितरण की प्रक्रिया की जायेगी।

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