
परीक्षा प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें : जिला कलक्टर
कोटा। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 रीट को लेकर सोमवार को यूआईटी ऑडिटोरियम में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कलक्टर डॉ. रविन्द्र गोस्वामी ने कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि परीक्षा संचालन के लिए दी गई सभी जिम्मेदारियों का कार्मिक गंभीरता से निर्वहन करें। परीक्षा के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पूरी तरह से ध्यान रखते हुए पालन किया जाए।
जिला कलक्टर ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों में किसी को भी बिना पहचान पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाए, यह सख्ती से सुनिश्चित करें। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हुए सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा कार्य सम्पन्न कराया जाए। पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. अमृता दुहन ने कहा कि परीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पारदर्शितापूर्ण तरीके से पालन किया जाए। किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या लापरवाही नहीं हो, केन्द्र पर अधिकृत व्यक्तियों के अलावा कोई अन्य किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं कर पाए, यह सुनिश्चित करें। किसी भी अवांछित गतिविधि या महत्वपूर्ण जानकारी की सूचना तुरंत कंट्रोल रूम को दी जाए। एडीएम प्रशासन मुकेश कुमार चौधरी ने बताया कि सभी कार्मिक अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार समझते हुए सभी शंकाएं दूर कर लें और निर्धारित प्रक्रिया अनुसार परीक्षा कार्य का सम्पादन करें।
सीडीईओ के.के. शर्मा ने प्रशिक्षण में पीपीटी के माध्यम से विभिन्न जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा संचालन के लिए विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा एवं निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। एरिया एवं जोनल अधिकारी, केन्द्र पर्यवेक्षक, पेपर कॉर्डिनेटर एवं फ्लाईंग कम ओएमआर कॉर्डिनेटर विभिन्न स्तरों पर निगरानी और सतर्कता रखेंगे।
उन्होंने बताया कि परीक्षा 28 फरवरी, शुक्रवार को दो पारियों में होगी। प्रथम पारी में प्रातः 10 से दोपहर 12ः30 बजे तक तथा दूसरी पारी में अपरान्ह 3 से सायं 5ः30 बजे तक होगी। परीक्षा प्रारंभ होने के एक घंटा पूर्व तक ही परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार प्रथम पारी में प्रातः 9 बजे एवं द्वितीय पारी में दोपहर 2 बजे बंद कर दिया जाएगा।
अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम के होंगे पुख्ता प्रबंध
अनुचित साधनों के प्रयोग की रोकथाम एवं परीक्षार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के लिए बायोमैट्रिक उपस्थिति, फेस रिकॉग्निशन एवं फ्रीस्किंग की जाएगी। परीक्षार्थी की व्यक्तिगत तलाशी, परीक्षा भवन में प्रवेश करते समय प्रवेश द्वार पर तथा परीक्षा के दौरान कभी-भी ली जा सकेगी। परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों के प्रयोग, निर्देशों का उल्लंघन एवं दुराचार करने पर केन्द्राधीक्षक तथा केन्द्र पर्यवेक्षक द्वारा तुरंत उचित संयुक्त निर्णय कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
परीक्षा कक्ष में मोबाइल, ब्लुटूथ, पेजर या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना निषेध रहेगा। परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में घड़ी, चैन, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकिट पहनकर नहीं आ सकेंगे तथा पर्स, हेंडबैग, डायरी आदि अपने साथ नहीं ला सकेंगे। इन वस्तुओं को परीक्षार्थी को अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा केन्द्र के बाहर रखना होगा। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्र की नहीं होगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सिख धर्म के अभ्यर्थियों को कड़ा, कृपाण एवं पगड़ी आदि धार्मिक प्रतीकों को धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी किंतु कृपाण छोटी साईज की एवं कर्वड होनी चाहिए तथा इसे परीक्षा टेबल पर रखने की अनुमति नहीं होगी। गैर कानूनी सामग्री परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के पास पाए जाने पर मामला अनुचित साधन का मानते हुए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र, काला या नीला बॉल पेन, मान्य पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड एवं इसकी स्वप्रमाणित छायाप्रति आवश्यक रूप से परीक्षा केन्द्र पर लेकर जाएं।