
जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त
बालोतरा। जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार यादव ने एक आदेश जारी कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के आरक्षण को लेकर दिये गये निर्णय के विरोध में 21 अगस्त को भारत बंद आह्वान के मदेनजर जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 18 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त की।
जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी किए आदेश के अनुसार उपखण्ड मजिस्ट्रेट बालोतरा को उपखण्ड मुख्यालय बालोतरा, उपखण्ड मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील मुख्यालय बायतु, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील मुख्यालय सिवाना, उपखण्ड मजिस्ट्रेट सिणधरी को तहसील मुख्यालय सिणधरी, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बायतु को तहसील मुख्यालय बायतु का शेष क्षेत्र, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट पचपदरा को तहसील मुख्यालय पचपदरा और तहसील पचपदरा का शेष क्षेत्र, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गिड़ा को तहसील गिड़ा का संपूर्ण क्षेत्र, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिवाना को तहसील सिवाना का शेष क्षेत्र, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समदड़ी को तहसील समदड़ी का संपूर्ण क्षेत्र, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट सिणधरी को तहसील सिणधरी का शेष क्षेत्र, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कल्याणपुर को तहसील कल्याणपुर का संपूर्ण क्षेत्र, नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय पचपदरा को उप तहसील मुख्यालय पाटोदी क्षेत्र के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार यादव ने कार्यपालक मजिस्ट्रेट को निर्देश दिये कि वे भारत बंद के दौरान क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने की पालना सुनिश्चित करंे। सम्बन्धित उपखण्ड मजिस्ट्रेट तथा लहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। सम्पूर्ण व्यवस्था के प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बालोतरा होगे।