प्रत्याशी के लिए खर्च सीमा 95 लाख, वाहन अनुमति जरूरी
बारां। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर ने बताया कि प्रत्याशी के लिए वाहन अनुमति के लिए कोई संख्या निर्धारित नहीं है, लेकिन वाहन अनुमति लेना जरूरी है। वाहन पर व्यय अभ्यर्थी के चुनाव खर्च में जोड़ा जाएगा और एक वाहन में चालक सहित निर्धारित व्यक्ति ही अनुमत होंगे। परमिट की मूल प्रति वाहन की विंड स्क्रीन पर लगानी होगी। अन्य अभ्यर्थी के नाम पर जारी अनुमति वाहन के उपयोग नहीं कर सकते। यदि अभ्यर्थी स्वयं के वाहन का उपयोग करता है, तो उसकी अनुमति लेनी होगी और उसका ईंधन और ड्राइवर का खर्चा जोड़ा जाएगा। समस्त वाहन अनुमतियां मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व निरस्त हो जाएगी। प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च सीमा 95 लाख रूपये निर्धारित की गई है। रैली, सभा, जुलूस की अनुमति के लिए 48 घंटे पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा।