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अश्लील हरकत करने के आरोप में प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

अश्लील हरकत करने के आरोप में प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में बिलासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के खिलाफ विद्यालय की शिक्षिकाओं से अश्‍लील हरकत करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। बिलासपुर कोतवाली पुलिस के अनुसार, थाना क्षेत्र के मानपुर ओझा की कृष्णानगर कॉलोनी स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिकाओं ने उनसे कथित रूप से छेड़खानी करने एवं उनका मानसिक उत्पीड़न करने को लेकर स्कूल के प्रधानाध्यापक के विरोध में शुक्रवार को प्रदर्शन किया।

स्कूल की कई शिक्षिकाएं अपने परिवार संग स्कूल पहुंचीं और प्रधानाध्यापक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद शिक्षिकाओं ने थाना बिलासपुर में प्रधानाध्यापक के विरुद्ध तहरीर दी जिस पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

कोतवाली प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) बलवान सिंह ने बताया कि आरोपी प्रधानाध्यापक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिलाओं से अश्लील हरकत) और 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस के अनुसार, शिक्षिकाओं ने आरोप लगाया कि प्रधानाध्यापक हरिराम दिवाकर उनसे ‘‘छेड़खानी करता है और उनका मानसिक उत्पीड़न करता है तथा विरोध करने पर वह गाली-गलौज एवं अभद्रता पर उतर आता है।’’ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजीव कुमार ने कहा, ‘‘यह प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है।

कृष्णा नगर बिलासपुर की सहायक अध्यापिकाओं ने वहां के प्रधानाध्यापक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। इस प्रकरण में प्राथमिकी दर्ज हो गयी है और कार्यालय स्तर पर प्रारंभिक जांच हेतु कमेटी गठित की जा रही है।

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