सोप में खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर 30 को
टोंक। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार यादव के निर्देशानुसार सोमवार को टोंक जिले के उनियारा उपखण्ड के ग्राम सोंप के पंचायत भवन में खाद्य जागरूकता, लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में खाद्य वस्तुओं का व्यापार करने वाले दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन कर खाद्य लाइसेंस जारी किये जावेगें। सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार यादव ने बताया कि शिविर में निर्माण इकाई, लोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, होटल एण्ड रेस्टोरेंट, मिष्ठान भंडार, किराणा एण्ड जनरल स्टोर, अनाज विक्रेता, फास्ट फूड, कचोरी, समोसा, चाट, पानीपुरी, फल सब्जी विक्रेता सभी खाद्य लाइसेंस व खाद्य रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। उन्होने बताया कि एफएसएस अधिनियम के अनुसार सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वह 30 सितम्बर सोमवार को खाद्य पदार्थ के लाईसेन्स बनाने के लिये पंचायत भवन सोंप में आयोजित शिविर का लाभ उठायें। लाईसेन्स बनाने के लिये जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, फोटो, बिजली का बिल या किरायानामा आवश्यक है। सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि खाद्य लाईसेंस बनवाकर अपने प्रतिष्ठान/ठैला थड़ी पर प्रदर्शित करके रखे। बिना लाईसेन्स के खाद्य पदार्थ बेचते पाये गये तो नियमानुसार 6 महीने की सजा व 5 लाख रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।