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गिव अप अभियान की वैधता अवधि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ायी

गिव अप अभियान की वैधता अवधि 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ायी

बारां। जिला रसद अधिकारी अनिल चौधरी ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित गिव अप अभियान अंतर्गत सक्षम व्यक्तियों द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना से स्वेच्छा से नाम हटवाने की अंतिम तिथी 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ायी गयी है। उपभोक्ताओं के बैंक खाते और परिवहन विभाग आदि की जानकारी जुटाई जा रही है। इनके अलावा योजना के तहत अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं से 27 रुपए प्रति किलों के हिसाब से वसूली की तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा बारां जिले मे वर्तमान मे 390 राशन कार्ड धारकों को नोटिस जारी किए जा चुके है। जिनसे वसूली की कार्यवाही की जाएगी।
ये होंगे योजना से बाहर -
ऐसे परिवार जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो। जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी, अर्द्ध सरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी, अधिकारी हो अथवा एक लाख रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त करता हों। जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (टेªक्टर एवं वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर, जो जीविकोपार्जन के उपयोग मे आता हों), नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र में एक हजार वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोडकर), नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित पक्का आवासीय, व्यवसायिक परिसर धारी परिवार (कच्ची बस्ती को छोड़कर), एक लाख रुपए वार्षिक से अधिक आय सीमा वाले परिवार। ऐसे परिवार जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो। ऐसे परिवार जिसके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के रिहायश हेतु निर्मित पक्का मकान हों।
वर्तमान में जिलें मे 61347 कार्डधारकों ने छोड़ी पात्रता -
जिले मे गिव अप अभियान अंतर्गत सक्षम व्यक्तियों द्वारा जागरूकता के मद्देनजर 61347 उपभोक्ता स्वेच्छा से पात्रता छोड चुके है। जिला रसद अधिकारी एवं समस्त प्रवर्तन स्टाफ द्वारा सक्षम व्यक्तियों को जागरूक कर विभाग का सहयोग करने की अपील की है।
इच्छुक व्यक्ति नजदीकी राशन डीलर के पास आवेदन कर या विभागीय वेबसाइट पर भी सीधा आवेदन कर खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटा सकते है।

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