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कोटा । जिले में 973 पशुपालक किसानों को चॉफ कटर तथा 184 रिज बेड मेकर, रिज बेड प्लांटर कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार द्वारा किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए किसानों को आवेदन ऑन-लाईन राज किसान के माध्यम से जन आधार एवं जमीन की नकल एवं बैंक खाता नम्बर के साथ करना होगा।
संयुक्त निदेशक कृषि खेमराज शर्मा ने बताया कि चॉफ कटर हस्त चलित पर सामान्य कृषको को कीमत का 40 प्रतिषत या 4 हजार रूपये तथा लघु सीमान्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व महिला कृषकों को 50 प्रतिषत या 5 हजार रूपये अनुदान देय होगा। उन्होंने बताया कि पावर चलित कुट्टी मषीन पर सामान्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत या 8 हजार रूपये तथा लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिषत या 10 हजार रूपये अनुदान देय होगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि इस वर्ष बैड़ मेकर अथवा बैड प्लान्टर पर भी सामान्य कृषकों को लाइट वेट पर 50 प्रतिषत या 17 हजार 500 रूपये तथा लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला कृषकों को 26 हजार 250 रूपये अनुदान देय होगा। इस तरह रिज बैड़ प्लान्टर हेवी बेड़ पर सामान्य कृषकों को 50 प्रतिषत या 22 हजार 500 रूपये तथा लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिषत अधिकतम 33 हजार 750 अनुदान देय होगा। उन्होंने किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन का आव्हान किया है।
    संयुक्त निदेशक कृषि खेमराज शर्मा ने बताया कि चॉफ कटर हस्त चलित पर सामान्य कृषको को कीमत का 40 प्रतिषत या 4 हजार रूपये तथा लघु सीमान्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व महिला कृषकों को 50 प्रतिषत या 5 हजार रूपये अनुदान देय होगा। उन्होंने बताया कि पावर चलित कुट्टी मषीन पर सामान्य कृषकों को लागत का 40 प्रतिशत या 8 हजार रूपये तथा लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला कृषकों को कीमत का 50 प्रतिषत या 10 हजार रूपये अनुदान देय होगा।
संयुक्त निदेशक ने बताया कि इस वर्ष बैड़ मेकर अथवा बैड प्लान्टर पर भी सामान्य कृषकों को लाइट वेट पर 50 प्रतिषत या 17 हजार 500 रूपये तथा लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला कृषकों को 26 हजार 250 रूपये अनुदान देय होगा। इस तरह रिज बैड़ प्लान्टर हेवी बेड़ पर सामान्य कृषकों को 50 प्रतिषत या 22 हजार 500 रूपये तथा लघु सीमान्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं महिला कृषकों को 75 प्रतिषत अधिकतम 33 हजार 750 अनुदान देय होगा। उन्होंने किसानों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाईन आवेदन का आव्हान किया है।
 
                                                                        
                                                                    