दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का स्टे
मांगलियावास. न्यायाधिपति बीरेंद्र कुमार ने ब्यावर सिटी थाना की एफ आई आर संख्या 1012/2022 में पेश की गयी याचिका पर आरोपी को याचिका के निस्तारण तक गिरफ्तार नही करने के आदेश प्रदान किये हैं। मामले में आरोपी अक्षय मीना पुत्र शंकरलाल मीना निवासी जलोखरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाईमाधोपुर पर उसकी भाभी ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और पुलिस थाना ब्यावर सिटी में मुकदमा दर्ज करवाया था जिस पर पुलिस द्वारा आरोपी से तफ्तीश जारी है आरोपी ने उक्त प्रकरण में उसे झूठा फ़साया होने का हवाला देकर राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली जहां से उसे राहत प्रदान कर गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। मामले में आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एफ आई आर झूठी होने से उसे रद्द करने की याचिका प्रस्तुत की गयी है। आरोपी अक्षय मीना की ओर से पैरवी नरपत सिंह राठौड़ एडवोकेट ने की।