निवाई में वृद्धाश्रम का किया निरीक्षण
टोंक । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव डॉ. रूबीना परवीन अंसारी द्वारा निवाई स्थित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया गया। सचिव डॉ. रूबीना परवीन अंसारी ने वृद्वाश्रम निवाई में निवासरत वृद्धजनों को जानकारी देते हुए बताया कि वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता एवं संवैधानिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वरिष्ठ नागरिक जिस व्यक्ति की देखभाल एवं संरक्षण में है, उसके द्वारा वरिष्ठ नागरिक को परित्यक्त कर देना एक दण्डनीय अपराध है, जिसमें अधिकतम 3 माह की कैद अथवा 5 हजार रू. जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। न्यायालयों में भी वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को त्वरित निपटान की दृष्टि से प्राथमिकता दी जाती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भी नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना चलाई जा रही है। सचिव द्वारा चिकित्सकीय सुविधाओं एवं चिकित्सकों की उपस्थिति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई व वृद्वाश्रम के रजिस्टर आदि का अवलोकन कर संचालक को वृद्वाश्रम में पर्याप्त सुविधाऐं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।