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एमनेस्टी योजना में बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज माफी

एमनेस्टी योजना में बकाया राशि जमा कराने पर ब्याज माफी

कोटा। राज्य में 05 अगस्त 2024 से आबकारी विभाग में एमनेस्टी योजना 2024 चल रही है जिसमें वर्ष 2018 से पूर्व की मूल बकाया पर 75 प्रतिशत राशि तथा ब्याज माफ किया गया है। वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक के बकायादारों को मूल राशि का 50 प्रतिशत तथा ब्याज माफ किया गया है। वर्ष 2022 से मार्च 2024 तक बकायादारों को मूल राशि जमा कराये जाने पर ब्याज माफ किया गया है।
जिला आबकारी अधिकारी भंवरलाल जनागल ने बताया कि जिले में गतवर्षाे के 318 प्रकरणों में कुल 13011.22 लाख रुपये बकाया चल रही थीं। इसमें वृत कोटा उत्तर में 83 प्रकरणों की बकाया राशि 2697.28 लाख रुपये, वृत कोटा दक्षिण के 156 प्रकरणों की बकाया राशि 8327.43 लाख रुपये व वृत रामगंजमंडी के 79 प्रकरणों की बकाया राशि 1986.51 लाख रुपये थी। जिले में 35 बकाया प्रकरणों में माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है जिसकी बकाया राशि 4111.58 लाख रुपये है।
इनमें से आबकारी विभाग ने 33 प्रकरणों की 35.74 लाख रुपये वसूली कर राजकोष में जमा करवा दिये गये है। जिले में 112 बकायादारों की चल-अचल (जमीन, वाहन, बैंक खाते) सम्पत्तियों को ट्रेस किया जा चुका है जिन में से 77 बकायादारों की सम्पत्तियों के कुर्की वारन्ट जारी किये जा चुके है। इनमें से ग्राम कुराड तहसील कनवास के एक बकायादार की 2.43 हैक्टेयर जमीन को भी कुर्क किया जा चुका है।

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