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न्यायालय के समक्ष इस्तगासा दायर किया जावेगा

न्यायालय के समक्ष इस्तगासा दायर किया जावेगा

श्रीगंगानगर। जिला कलक्टर व जिला पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार औषधि निंयत्रण अधिकारी श्री गौरीशंकर द्वारा पुलिस टीम पुलिस थाना सादुलशहर के साथ 25 अप्रेल 2023 को फर्म मै0 त्रिलोकी फार्मा,. नजदीक रेलवे क्रोसिंग दुर्गा मन्दिर, मन्नीवाली बस स्टैण्ड सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का निरीक्षण किया गया।
 निरीक्षण दौरान नशों में दुरूपयोग होने वाली औषधियां प्रिगाबालीन व अनुमति नही युक्त शैडयूल एच-1 औषधि टपेन्टाडोल के क्रय-विक्रय बिल/रिकॉर्ड मौके पर प्रस्तुत नही किये गये। ऐसी समस्त औषधियों में से टपेन्टाडोल औषधि की सम्पूर्ण मात्रा का व अन्य औषधियों के नमूने जांच हेतु लेकर शेष स्टॉक के विक्रय/निस्तारण पर रोक लगाते हुये आदेश जारी किये गये है। फर्म के द्वारा फ्रीज की गई औषधियों का क्रय बिल प्रस्तुत नही करने पर औषधि निंयत्रण अधिकारी श्री गौरीशंकर द्वारा 14 मई 2023 को उक्त औषधियों का फर्म मै0 त्रिलोकी फार्मा, नजदीक रेलवे क्रोसिंग दुर्गा मन्दिर, मन्नीवाली बस स्टैण्ड सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर से जब्त किया गया। उक्त औषधियों का मूल्य लगभग 53,155 रूपये थी।
अनुज्ञापन प्राधकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक श्री अशोक कुमार मित्तल के द्वारा फर्म मै0 त्रिलोकी फार्मा, नजदीक रेलवे क्रोसिंग दुर्गा मन्दिर, मन्नीवाली बस स्टैण्ड, सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के लाईसेन्सों की तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया गया है तथा फर्म मालिक के विरूद्ध जांच सम्पूर्ण होने के पश्चात् औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत इस्तगासा माननीय न्यायालय के समक्ष इस्तगासा दायर किया जावेगा।  

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