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जयपुर: सरकारी ऋणों पर मार्च 2030 तक स्टाम्प शुल्क माफ

जयपुर: सरकारी ऋणों पर मार्च 2030 तक स्टाम्प शुल्क माफ

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा जनहित में सरकारी संस्थाओं द्वारा नए या पुनर्गठित ऋणों पर 31 मार्च, 2030 तक स्टाम्प शुल्क माफ किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह छूट सरकारी कंपनियों, निगमों, विकास प्राधिकरणों, नगर पालिकाओं तथा अन्य संबंधित सरकारी निकायों द्वारा लिए गए ऋणों पर लागू होगी। राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RSPF&FSCL) द्वारा राज्य सरकार के संस्थानों को दिए गए ऋणों पर भी यह छूट लागू होगी। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री नथमल डीडेल ने बताया कि पूर्व में चुकाई गई स्टाम्प ड्यूटी वापस नहीं की जाएगी।

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