जोधपुर : ग्राम पंचायत सालावास द्वारा जारी अवैध पटढ़ें अपास्त
जोधपुर । न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ( प्रथम ) जोधपुर के पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर.ए.एस. द्वारा प्रार्थी / निगरानीकार अन्नाराम गहलोत पुत्र स्व. श्री मांगीलाल गहलोत, जाति माली, निवासी शिव मंदिर के पास रातानाड़ा जोधपुर द्वारा श्रीमान अपर जिला कलक्टर (प्रथम) में अप्रार्थीगण मूलाराम देवाराम, लक्ष्मीदेवी, बाबूलाल, कमला पत्नि मंगला के वारिसान निर्मला, जयमाला, कविता, मुमल, हैप्पी व प्रेमसिंह, ग्राम पंचायत सालावास, सरपंच ग्राम पंचायत सालावास, उप पंजीयक लुणी जिला जोधपुर के विरूद्व 7 पंचायत निगरानी याचिकाएँ अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय के पेश किये कि प्रार्थी / निगरानीकर्ता के पिता मांगीलाल पुत्र अचलाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत सालावास द्वारा एक आवासीय पटट्ा संख्या 49 मिसल संख्या 31 वर्ष 1963-64 में जारी सामलाती जमीन पर अप्रार्थीगणों ने बिना किसी विधिक प्रक्रीया का अनुसरण करते हुए पूर्व में बने पटढ़ें पर नये सिरे से आपस में मिलीभगती करते हुए प्रार्थी / निगरानीकार की बिना सहमति और पैतृक सम्पति का बंटवारा किये और तो और प्रार्थी / निगरानीकार के नाम से स्टाम्प खरीद कर बिना आवेदन किये बिना प्रार्थी की स्वतंत्र सहमति के और बिना किसी प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण कर गलत रूप से 7 पट जारी करवा दिये जिस पर प्रार्थी / निगरानीकार ने उक्त अवैध रूप से बनवाये गये पटों को अपास्त करने हेतु आवेदन पेश किये। जिस पर श्रीमान पीठासीन अधिकारी को प्रार्थी / निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता मनोज सिंह, प्रदीप सिंह, गजेन्द्र सिंह गहलोत ने दौराने बहस ग्राम पंचायत सालावास के रिकार्ड, डीआईजी स्टाम्प से प्राप्त की गयी प्रतियाँ, नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा जारी नोटशीट, पुलिस थाना विवेक नगर में दर्ज प्रथम चना रिपोर्ट के दस्तावेजों एंव लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त दस्तावेजों का दौराने बहस अवलोकन करवाया गया जिसका अप्रार्थीगण के अधिवक्तागणों सोहनलाल जैन, अभिनव जैन, भूपेन्द्र सिंह शेखावत, मनोहर सिंह शेखावत ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी पटट्टों को सही एंव विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए जारी करना बताया जिसे श्रीमान पीठासीन अधिकारी ने सिरे से अस्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत सालावास द्वारा बनाये गये सातों पटट्टों (मिसल संख्या 69/2021-22 मूलाराम पटटा संख्या 62, मिसल संख्या 71 / 2021-22 देवाराम पटट्ा संख्या 65, मिसल संख्या 72 / 2021-22 बाबुलाल पटटा संख्या 64, मिसल संख्या 73 / 2021-22 अन्नाराम पटटा संख्या 68, मिसल संख्या 74 / 2021-22 लक्ष्मी देवी पटा संख्या 67, मिसल संख्या 75 / 2021-22 मंगलाराम पटटा संख्या 66, मिसल संख्या 414/2014-15 पटटा संख्या 70 ) को तुरन्त प्रभाव से अपास्त करते हुए तहसीलदार लूणी पदेन उप पंजीयक लूणी को उक्त आदेश की प्रति भेजने के साथ ही उक्त पट्टों की कार्यालय प्रति पर पटट्ा निरस्तीकरण का नोट अंकित कर प्रमाणित करने के आदेश पारित कियें।