Dark Mode
करूर भगदड़ : एक्टर विजय ने मारे गए लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपए देने का किया ऐलान

करूर भगदड़ : एक्टर विजय ने मारे गए लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपए देने का किया ऐलान

चेन्नई। टीवीके के नेता और अभिनेता विजय ने शनिवार को तमिलनाडु के करूर जिले में रैली की थी। इस रैली में भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 10 बच्चे और 16 महिलाएं शामिल हैं, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा करते हुए बताया कि वह इस दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देंगे। साथ ही घायलों को भी 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। अभिनेता विजय ने अपने संदेश में लिखा, "शनिवार को करूर में जो हुआ, उसके बारे में सोचकर, मेरा दिल और दिमाग बहुत व्यथित है। अपनों को खोने के अपार दुख के बीच, मेरे पास उस दर्द को बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं, जो मेरे दिल को सहना पड़ रहा है। मेरी आंखें नम हैं और इस बारे में सोचकर मैं और भी दुखी हो रहा हूं।" उन्होंने आगे लिखा, "आप सभी के चेहरे, जिनसे मैं मिला हूं, मेरे जेहन में बार-बार घूम रहे हैं। जितना अधिक मैं अपने उन प्रियजनों के बारे में सोचता हूं, उतना ही मैं और भी दुखी हो जाता हूं। यह वास्तव में हमारे लिए एक अपूरणीय क्षति है। चाहे कोई भी कितनी सांत्वना दे, अपनों का नुकसान असहनीय है। फिर भी आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में मैं उन सभी परिवारों को 20 लाख रुपए और उन घायलों को 2 लाख रुपए प्रदान करना चाहता हूं, जो इलाज करा रहे हैं। बेशक इतने बड़े नुकसान को देखते हुए यह राशि कोई खास मायने नहीं रखती। फिर भी इस समय आपके परिवार का सदस्य होने के नाते, मेरे प्रियजनों, भारी मन से आपके साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है।" पोस्ट के अंत में उन्होंने ईश्वर से घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होकर घर लौट आने की प्रार्थना की है। यह हादसा शनिवार को उस समय हुआ, जब हजारों समर्थक विजय के संबोधन को सुनने के लिए इकट्ठा थे। कार्यक्रम स्थल पर भीड़ बढ़ती चली गई। इसी दौरान भगदड़ में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने इस घटना को 'गंभीर और चिंताजनक' बताया। दूसरी तरफ करूर नगर पुलिस ने टीवीके पश्चिम जिला सचिव मथियालगन, महासचिव आनंद और संयुक्त सचिव निर्मल कुमार समेत कई लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 109, 110, 125 बी और 223 के तहत मामला दर्ज किया है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 और 110 क्रमशः हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के प्रयास से संबंधित हैं।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!