खिमावतों का खेड़ा बना खिमसिंहजी का खेड़ा, नाम परिवर्तन की अधिसूचना जारी
उदयपुर । राज्य सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम संख्या 15) की धारा 16 के प्रावधानों में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधित अधिसूचना जारी कर उदयपुर जिले की कानोड़ तहसील के राजस्व गांव खिमावतों का खेड़ा का नाम परिवर्तित कर खिमसिंहजी का खेड़ा कर दिया है। भविष्य में उक्त राजस्व गांव को परिवर्तित नाम खिमसिंहजी का खेड़ा से जाना-पहचाना एवं संबोधित किया जाएगा। राजस्व विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने गांव के परिवर्तित नाम के अनुरूप अभिलेखों के संधारण, नक्शे, अभिलेखों में परिशोधन कार्य के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत करते हुए कार्य निष्पादन की सूचना राज्य सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।