भांकरी जिला दौसा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
दौसा . रालसा, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउडेशन (यू.एस.) द्वारा प्रायोजित संस्था ग्राम चेतना केन्द्र के सहयोग से ग्राम पंचायत भांकरी जिला दौसा में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजित शिविर में मुख्य अतिथि प्रेमलता सैनी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दौसा द्वारा उपस्थित ग्रामीणों को संबंधित करते हुए बताया कि कुछ लोगों द्वारा कम उम्र में ही बच्चों को नियोजन में लगा दिया जाता है जो कि एक दण्डनीय अपराध है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 14 साल तक के बच्चे के नियोजन को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है तथा 14 से 18 वर्ष तक के बच्चे को किसी खतरनाक उद्योग व व्यापार कार्य में नहलृ नियोजित किया जा सकता। ऎसे बच्चों को काम पर लगाने से करावास से दण्ड व अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने ग्रामीणों से बाल श्रम पर पूरी तरह रोक लगाने में सहयोग देने का आह्वान किया तथा कहलृ पर बाल श्रम होने पर इसकी सूचना प्राधिकरण अथवा चाल्डलाईन, हैल्पलाईन नंबर 1098 पर दें। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई।
सचिव द्वारा लोगों को बाल श्रम एवं बाल विवाह से बच्चे पर पडने वाले शारीरिक, मानसिक एवं अर्थिक दुष्परिणामों की जानकारी भी प्रदान करते हुए बताया कि बच्चों को सर्वप्रथम शिक्षित किया जाना आवश्यक है। शिक्षित बच्चा ही अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार, समाज व देश के लिए कुछ कर सकता है। शिविर में ग्राम चेतना केन्द्र के सचिव श्री ओमप्रकाश शर्मा द्वारा भी बाल श्रम उन्मूलन के क्षेतर्् में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई। शिविर में ग्राम पंचायत भाकरी के सरपंच जितेन्द्र कुमार एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।