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विधिक माप विज्ञान विभाग का औचक निरीक्षण, दो फर्मों पर 14 हजार रुपये का जुर्माना

विधिक माप विज्ञान विभाग का औचक निरीक्षण, दो फर्मों पर 14 हजार रुपये का जुर्माना

काँटा-बाट सत्यापित नहीं मिलने व पैकर रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर की गई कार्रवाई

जोधपुर। राजस्थान सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर के निर्देशानुसार जिले में विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। विधिक माप विज्ञान अधिकारी महेश चंद्र जांगिड़ ने बताया कि निरीक्षण के दौरान राम इंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल एरिया बोरानाडा, जोधपुर तथा आदित्य फूड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल एरिया बोरानाडा, जोधपुर पर जांच की गई। निरीक्षण के दौरान दोनों फर्मों में काँटा-बाट सत्यापित नहीं पाए गए तथा पैकर रजिस्ट्रेशन भी नहीं पाया गया। इस पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत दोनों फर्मों पर कुल 14 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही संबंधित फर्मों को 7 दिवस के भीतर आवश्यक कमियां पूर्ण करने के लिए पाबंद किया गया है।

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