अनुज्ञा शिविर में खाद्य व्यापारियों को किये अनुज्ञा पत्र जारी
टोंक । राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान ‘‘शुद्व आहार मिलावट पर वार’’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबार के लिए लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन शिविर का आयोजन शनिवार को सुबह 10 से 4 बजे तक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक में लगाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एस. अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 54 फुटकर व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए, जिनमेंं से 43 व्यापारियों को हाथों हाथ लाईसेंस जारी किये गये। शिविर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस.एस. अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर व सुरेश कुमार शर्मा ने व्यापारियों को लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन वितरित किये गये, साथ ही शिविर में मोटे अनाज की उपयोगिता के बारे में भी जानकारी दी गई। शिविर के दौरान लाईसेंस पंजीकरण के साथ-साथ मोबाईल फूड टैस्टिंग लैब वाहन द्वारा आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थो के संदर्भ में जागरूक किया गया। शिविर राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खॉन की ओर से जारी दिशा निर्देशानुसार के अनुसार टोंक शहर के आस-पास से जुड़े खाद्य कारोबारियों के लाईसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिए आगे भी जिले में 22 मार्च को दूनी कस्बे में शिविर लगाया जायेगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि बिना खाद्य लाईसेंस के व्यवसाय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है।