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हत्या व डकैती के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

हत्या व डकैती के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

नसीराबाद. अपर सेशन न्यायाधीश नसीराबाद ने डकैती व हत्या के मामले में आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
रामपुरा अहिरान श्री नगर थाना निवासी गोपाल यादव ने 9 नवंबर 2015 को सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी ट्रांसपोर्ट कंपनी पर शंभू प्रसाद पारीक व रवि गुर्जर दोनों मुनीम के पद पर तैनात है मेरे ऑफिस से लेनदेन का हिसाब शंभू प्रकाश पारीक करता है कभी रोकड़ ज्यादा होती है तो रवि गुर्जर भी साथ में जाता है
इसलिए सभी को वेतन मजदूरी देकर रवना करता था इस कारण से आज सुबह मैंने मेरे ऑफिस की मोटरसाइकिल लेकर सुबह 11 बजे नसीराबाद शंभू पारीक प्राइवेट पार्टियों से पैसे लेकर आए तत्पश्चात पुन 1 बजे बजे शंभू पारीक व रवि गुर्जर मोटरसाइकिल लेकर एसबीबीजे बैंक नसीराबाद से 19 लाख 20हजार रुपए लाने के लिए भेजा जिसमें से 5 लाख पचास हजार रूपए अमित टायर भेरू चौराहा पर दिए तथा शेष रकम लेकर मेरे ऑफिस आने लगे तो रवि गुर्जर ने मुझे बताया की दो मोटरसाइकिल पर चार जने आए और हमारे साथ मारपीट करने लग गए तथा बैग छीन लिया तथा शंभू पारीक के चाकू घोप दिया जिससे उसकी मृत्यु हो गई रवि गुर्जर घबराया हुआ था रिपोर्ट के आधार पर नसीराबाद सिटी थाना पुलिस ने अनुसंधान कर कैलाश उर्फ करण संदीप चौहान दीपक चेतन व बाल अपचारी रोहित के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया तत्पश्चात अभियोजन पक्ष ने कुल 22 गवाह परीक्षित करवाये अपर लोग अभियोजक राजेश सुकरिया के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश नवीन मीणा ने कैलाश संदीप दीपक चेतन कुमार को आजीवन कारावास प्रत्येक को एक लाख रुपए दंड से दंडित किया.

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