Dark Mode
मुंबई सत्र न्यायालय ने 2005 के पार्किंग हमले के मामले में आदित्य पंचोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

मुंबई सत्र न्यायालय ने 2005 के पार्किंग हमले के मामले में आदित्य पंचोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

मुंबई की एक सत्र न्यायालय ने 2005 के पार्किंग हमले के मामले में अभिनेता आदित्य पंचोली की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दी गई सज़ा में संशोधन किया है। न्यायालय ने 59 वर्षीय अभिनेता को मूल रूप से दी गई एक साल की जेल की सज़ा काटने के बजाय अच्छे व्यवहार के बॉन्ड पर रिहा करने का फ़ैसला किया।यह मामला 21 अगस्त, 2005 का है, जब पंचोली ने अंधेरी में पार्किंग विवाद को लेकर प्रतीक पशिन पर कथित रूप से हमला किया था। पुलिस शिकायत के अनुसार, पंचोली ने पशिन की नाक पर वार किया, जिससे उनकी नाक फ्रैक्चर हो गई। इसके बाद, नवंबर 2016 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पंचोली को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाना) के तहत दोषी ठहराया। न्यायालय ने उन्हें एक साल की जेल की सज़ा सुनाई थी और उन्हें पशिन को 20,000 रुपये का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया था।

Comment / Reply From

You May Also Like

Newsletter

Subscribe to our mailing list to get the new updates!