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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 28 सितम्बर से

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 28 सितम्बर से

  • प्री-लिटिगेशन प्रकरण पेश करने को लेकर प्रशासन, राजकीय विभागों एवं बैंकों के साथ बैठक आयोजित

पाली। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2024 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 28 सितम्बर को किया जायेगा। प्री-लिटिगेशन के सन्दर्भ में यह राष्ट्रीय लोक अदालत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण और लम्बित प्रकरणों के सन्दर्भ में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, अंतर्गत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली मामलें, एम.ए.सी.टी. मामलें, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), वैवाहिक विवाद (तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सिविल मामलें एवं अन्य राजीनामा योग्य मामलों के संबंध में आयोजित की जावेगी।

 

 

विक्रम सिंह भाटी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली की अध्यक्षता में पाली मुख्यालय के राजकीय विभागों के अधिकारियों, बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों के साथ ो बैठक का आयोजन किया गया। राजस्व प्रकरणों के क्रम में सीमाज्ञान, पैमाईश, नामान्तरण, शुद्धि प्रकरण आदि विभिन्न प्रकृति के प्रकरणों को लोक अदालत मे रैफर करने एवं प्री-काउंसलिंग के माध्यम से पक्षकारान में राजीनामा के माध्यम से अधिकाधिक निस्तारण करने के निर्देश दिये गये। वही बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों में से उपस्थित अधिकारीगण को निर्देश दिये कि ऋण/बकाया बिलों की वसूली प्रकरणों का लोक अदालत में अधिक संख्या में निस्तारण होता है। अतः ऋण/बकाया बिलों के प्री-लिटिगेशन प्रकरण समय रहते प्रस्तुत करें ताकि पक्षकारान को समय पर नोटिस जारी किया जा सके एवं राजीनामा के समुचित प्रयास किये जा सकें।

 

 


बैठक में डॉ. राजेश गोयल, अति. जिला कलेक्टर, विपिन शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, महेन्द्र कुमार प्रजापत, जिला परिषद पाली, प्रदीप कुमार, कृषि विभाग, ज्योति प्रकाश अरोड़ा व पन्नाराम, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, स्वरूप सिंह, नगर परिषद, डॉ. विजेन्द्र पाल सिंह, स्वास्थ्य विभाग, कानसिंह राणावत जलदाय विभाग, धर्मेन्द्र कुमार बैरवा लीड बैंक मैनेजर आदि अधिकारीगण उपस्थित रहें।

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