एनजीटी भोपाल ने जयगढ़ किले के विरुद्ध याचिका पर विचार करने से किया इनकार
जयपुर। एनजीटी भोपाल ने आज जयगढ़ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के विरुद्ध एक्टिविस्ट श्री राजेंद्र तिवारी द्वारा दायर मूल आवेदन को खारिज (डिसमिस्ड एज विड्रॉन) कर दिया, जिसमें ट्रस्ट से 'जयगढ़ किला' लेने के लिए वन विभाग को निर्देश देने की मांग की गई थी। काफी देर तक दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की एनजीटी पीठ ने आवेदक श्री राजेंद्र तिवारी के वकील की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने राहत के लिए आवेदन में प्रार्थना की थी। जयगढ़ ट्रस्ट के वकील श्री जयदीप सिंह ने तर्क दिया कि ऐसी याचिका एनजीटी के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं थी और जयगढ़ ट्रस्ट वैध रूप से जयगढ़ किले के उपयोग और कब्जे में था। गौरतलब है कि इसी तरह की याचिका श्री राजेंद्र तिवारी ने नाहरगढ़ किले के विरुद्ध दायर की थी और एनजीटी भोपाल ने सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके अनुपालन में सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी भोपाल के आदेश पर रोक लगा दी थी।