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प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

प्रदेश में कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में सभी पात्र आवेदनकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि खाद्य सुरक्षा पोर्टल 26 जनवरी 2025 को खोला गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान विधायक रामस्वरूप लाम्बा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सीलिंग सीमा 4,46,61,960 निर्धारित की गई है। इस सीमा के अनुसार उपलब्‍ध रिक्‍त स्‍थानों के विरुद्ध वंचित पात्र लाभार्थियों को राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल किये जाने हेतु कार्यवाही जारी है। इससे पहले सदस्य लाम्बा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नवीन अथवा वंचित पात्र एवं जरूरतमन्द परिवार, व्यक्तियों का नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जोड़ने हेतु 26 जनवरी 2025 से पोर्टल खोला गया है। तत्पश्चात् विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में 12 फऱवरी 2026 तक ब्लॉक/नगरपालिका में कुल 3,457 आवेदन प्राप्‍त हुये हैं, जिनमें से 2,437 आवेदन स्वीकार किए गये तथा 137 आवेदन निरस्त किए गये। गोदारा ने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदण्ड "राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1" में निष्कासन मानदण्डों के अन्तर्गत होने एवं समावेशन श्रेणी के दस्‍तावेजों के अभाव में आवेदन निरस्त किए गये। विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद में उक्त योजनान्तर्गत स्थिति 12 फरवरी 2026 अनुसार 221 आवेदन लम्बित हैं, खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने हेतु निर्धारित मापदण्‍ड ‘’राजस्‍थान खाद्य सुरक्षा नियम, 2023 की अनुसूची-1’’ में उल्‍लेखित 32 समावेशन श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी की पात्रता होने एवं निष्‍कासन मानदण्‍डों के अन्‍तर्गत नहीं आने पर लम्बित आवेदनों का नियमानुसार निस्‍तारण जारी है। उन्होंने उन्होंने ब्लॉक -नगरपालिकावार आवेदनों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

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