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अब उधानिकी फसलों का भी होगा बीमा

अब उधानिकी फसलों का भी होगा बीमा

  • उद्यानिकी फसल भी बीमा योजना में शामिल
  • 31 दिसम्बर तक किसानों को करना होगा आवेदन

बून्दी। उद्यान विभाग की और से जिले में रबी सीजन में अमरूद, बाम, बैंगन, फूलगोभी, लहसुन व टमाटर की उद्यानिकी फसल को भी फसल बीमा के तहत शामिल किया गया है। जिसका बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी आॅफ इंडिया लिमिटेड की और से 31 दिसम्बर तक किया जा सकता है।
उपनिदेशक उद्यान राधेश्याम मीणा ने बताया कि वर्ष 2024 रबी मौसम के लिए जिले की टमाटर फसल को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित किया गया है। उद्यानिकी फसलों के बीमा के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम ही कृषक की और से दिया जाएगा। उन्होने बताया कि टमाटर की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 76117 रूपए, कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 3806 (5 प्रतिशत), बैंगन की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 90000 रूपए, कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 4500 (5 प्रतिशत), फूलगोभी की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 120000 रुपए, कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 6000 (5 प्रतिशत), अमरूद की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 64468 रूपए, 3223 (5 प्रतिशत), आम की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 112000 रूपए, कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 5600 (5 प्रतिशत), लहसुन की फसल के लिए बीमित राशि प्रति हेक्टेयर 120709 रूपए, कृषक द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम दर 6035 (4 प्रतिशत) देय होंगे।
ये देने होंगे दस्तावेज
उन्होने बताया कि इन फसलों कर बीमा नवीनतम जमाबंदी की फोटो प्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति के साथ नजदीकी बैंक सहकारी समिति या ई-मित्र सेंटर पर जाकर कराया जा सकेगा। बीमा कराने व क्लेम संबंधित प्रकरण के लिए एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आॅफ इंडिया लिमिटेड प्रतिनिधी आशिक मोहम्मद मो.न. 9982812952 अथवा टोल फ्री नम्बर 14447 से भी सम्पर्क किया जा सकता है।
उन्होने बताया कि पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में जिले के सभी अधिसूचित फसल उगाने वाले कृषक पात्र है। बीमा योजना अधिसूचित फसल के लिए कम वर्षा व अधिक वर्षा लगातार सूखे दिवसों की अवधि, आद्रता, कम व अधिक तापमान बेमौसम वर्षा एवं तेज गति की वर्षा इत्यादि से हुई हानि से सुरक्षा प्रदान करती है। फसल बीमा मौसम आधारित है।

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