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बिना एसएसओ आई डी के रीकों में नहीं होगा भुगतान स्वीकार

बिना एसएसओ आई डी के रीकों में नहीं होगा भुगतान स्वीकार

कोटा। रीको प्रबन्धन ने राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों के आंवटियों के द्वारा जमा कराई जाने वाली राशि को ऑनलाइन प्राप्त करने का निर्णय किया है। वर्तमान में विकास शुल्क, सेवा शुल्क, आर्थिक किराया, जल आपूर्ति शुल्क, स्थानान्तरण शुल्क, सबडिविजन, मर्जर एवं अन्य राशि सम्बन्धित रीको कार्यालय के बैंक खातों में प्राप्त की जा रही थी एवं जमा राशि की सम्पूर्ण सूचना जैसे भूखण्ड संख्या, औद्योगिक क्षेत्र का नाम एवं अन्य जानकारी न होने के कारण बैंक खाते में जमा राशि सम्बन्धित आवंटी के भूखण्ड के विरूद्ध समायोजन करने में देरी लगती थी।रीको के वरिष्ट उप महाप्रबंधक एम के शर्मा ने बताया कि सभी औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटियों द्वारा जमा कराई जाने वाली राशियों को 01.04.2023 से केवल संबंधित भूखण्डधारी की एसएसओ आईडी के माध्यम से ही स्वीकार की जा सकेगी। इससे राशि के समायोजन में देरी नहीं होगी। न्होने बताया कि SSO ID के माध्यम से रीको ई.आर.पी. पर राशि जमा कराने हेतु नेट बैंकिंग, क्रेडिट / डेबिट कार्ड, यूपीआई के साथ-साथ बैंक शाखा में चालान के माध्यम से राशि जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इकाई कार्यालय के बैंक खातों में एसएसओ आईडी के माध्यम के बिना किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। खण्डधारियों / आवंटियों की मदद के लिए प्रत्येक इकाई कार्यालय पर एक हेल्पडेक्स भी स्थापित की गई है।

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