केकडी व ग्रामीण क्षेत्रो में होली पर निषेधाज्ञा लागू
केकडी. केकडी उपखण्ड क्षेत्र के समस्त शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र मे होली पर्व 2023 पर असामाजिक एवं उद्दण्ड तत्वों द्वारा विभिन्न प्रकार के रंग एवं रंग से भरे गुब्बारे, रसायन युक्त रंग, गुलाल, कीचड, धूल एवं गिट्टी इत्यादि का उपयोग आपस मे व्यक्ति, महिला एवं बच्चो द्वारा एक दूसरे पर डालने, फेकने, रगडने से सामाजिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था भंग होने की सम्भावना निहित है। उपखण्ड मजिस्ट्रेट केकडी विकास पंचोली ने बताया कि सामाजिक व्यवस्था एवं होली पर्व 2023 पर नगरपालिका क्षेत्र केकडी थाना केकडी शहर, केकड़ी सदर क्षेत्र के मुख्य वडे बाजार, गांवों, करबो के मुख्य बाजार, आवाजाही स्थलों एवं सार्वजनिक प्रयोजनार्थ स्थलो पर रंग से भरे हुये गुब्बारे, रसायन युक्त रंग, गुलाल, कीचड एवं धूल लगाने व फेंकने पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है अतः नगरपालिका क्षेत्र केकडी थाना केकडी शहर, केकड़ी सदर के सम्पूर्ण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो के करवो, ग्रामो के मुख्य बाजार, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सार्वजनिक स्थानों के आरा पारा विभिन्न प्रकार के रंगों, रंग से भरे गुब्बारे, रसायन युक्त रंग, गुलाल, कीचड एवं धूल इत्यादि का प्रयोग व एक-दूसरे के ऊपर फेंकने, लगाने, अश्लील नारे आदि लगाने एवं सार्वजनिक रास्तों व सड़कों पर गिट्टी, पत्थर व कांटे आदि डालकर आवगमन को अवरुद्ध करने तथा कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के चन्दा आदि वसूली करने व शराव आदि का सेवन कर सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थानों व मुख्य बाजारो आदि में घूमने पर दिनांक 05.03.2023 से 15.03.2023 तक की अवधि के लिए पाबन्दी लगाता हूँ एवं साथ ही आदेश देता हूं कि वर्तमान में कोविड-19 वैश्विक महागारी के मध्यनजर केन्द्र राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश / निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जाये।