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कोटा: एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट

कोटा: एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में छूट

कोटा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत जिले में एक मुश्त समाधान योजना 2025 संचालित की जा रही है। जिसमें अतिदेय मूलधन जमा करवाने पर अतिदेय ब्याज व दण्डनीय ब्याज में छूट प्रदान की जा रही है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि योजना के तहत छूट का लाभ लेने हेतु शीघ्र कार्यालय से सम्पर्क कर अतिदेय मूलदेय जमा करवाना होगा। इस सम्बन्ध मंे सभी ऋणियों को नोटिस प्रेषित किये जा चुके है। किसी ऋणी को नोटिस प्राप्त नहीं होने की स्थिति में कार्यालय में सम्पर्क कर अपनी राशि जमा करवा सकते है। इस योजना का प्रथम चरण की अन्तिम तिथि 31 अक्टूबर रखी गई हैं एवं इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क किया जा सकता हैं।

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