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राजस्थान संस्कृति महोत्सव 20 से 30 मार्च तक

राजस्थान संस्कृति महोत्सव 20 से 30 मार्च तक

संभाग से लेकर ब्लॉक स्तर तक आयोजन के लिए कमेटी गठित
 कलक्टर ने विभिन्न विभागों को सौंपे दायित्व


उदयपुर । मुख्यमंत्री  अशोक गहलोत द्वारा राज्य में लोक कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान संस्कृति महोत्सव का आयोजन हर जिले एवं ब्लॉक में किया जा रहा है। ब्लॉक स्तरीय आयोजन 20 से 26 मार्च तथा जिला स्तरीय आयोजन 29 व 30 मार्च को लोककला मण्डल में होगा। जिला कलक्टर ताराचंद मीणा के निर्देशानुसार जिला एवं ब्लॉक स्तर पर इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए कमेटियों का गठन किया गया है, वहीं कलक्टर ने विभिन्न विभागों को दायित्व सौंपते हुए आयोजन को भव्य व सफल बनाने के निर्देश दिए है।
यह रहेगी जिला स्तरीय कमेटी
राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर ताराचंद मीणा की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी में जिला परिषद सीईओ, एडीएम सिटी, नगर निगम आयुक्त, यूआईटी सचिव, महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक, टीएडी उपायुक्त, जिला रसद अधिकारी, महिला अधिकारिता उपनिदेशक, लोककला मण्डल निदेशक, पश्चिम सांस्कृतिक केन्द्र के अतिरिक्त निदेशक राजीविका के परियोजना अधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक, सीएमएचओ व जिला परिषद के वरिष्ठ लेखाधिकारी सदस्य होंगे जबकि पर्यटन उपनिदेशक सदस्य सचिव होंगे। वहीं समस्त कार्यक्रमों व गतिविधियों का नोडल उपनिदेशक पर्यटन विभाग उदयपुर होगा।
जिला स्तरीय कार्यक्रम के तहत 29 मार्च को शाम 6 बजे विशिष्ट चयनित तथा 30 मार्च को शाम 6 बजे चयनित कलाकारों द्वारा कला का प्रदर्शन लोककला मण्डल में किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान बैठक व्यवस्था, माइक व्यवस्था, टेंट-लाइट, साफ-सफाई, पेयजल, मोबाइल टॉयलेट्स, यातायात, पार्किंग, मेडिकल टीम, एंबुलेंस आदि व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विभागों को दायित्व सौंपे गये है। कार्यक्रम के तहत कला जत्थों द्वारा नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से सरकार की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
ब्लॉक स्तरीय कमेटी
जिला कलक्टर ने उदयपुर जिले के विभिन्न ब्लॉक्स में 20 से 26 मार्च तक होने वाले राजस्थान संस्कृति महोत्सव के आयोजन के लिए ब्लॉक स्तरीय कमेटी की गठन करते हुए संबंधित विभागों को सफल आयोजन के दिशा-निर्देश दिए है। इस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित उपखण्ड अधिकारी होगंे जबकि सदस्य संबंधित विकास अधिकारी होंगे। वहीं संबंधित तहसीलदार, संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्साधिकारी, संबंधित नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी व संबंधित उपकोषाधिकारी सदस्य होंगे।

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